उज्जैन । सहायक आबकारी आयुक्त हर्षवर्धन राय के निर्देशन में उज्जैन जिले में तहसील बड़नगर में आबकारी दल बड़नगर द्वारा अवैध मदिरा धारण, परिवहन , संग्रह , निर्माण आदि के विरुद्ध कार्यवाही हेतु वृत मे थाना इंगोरिया क्षेत्र में ग्राम खरसोदखुर्द में दबिश दी गई जिसमें आरोपी प्रेम नारायण चौहान पिता सोदन सिंह चौहान उम्र 27 वर्ष जाति मोगीया निवासी खरसोदखुर्द के रहवासी मकान से कुल 60 लीटर हाथ से निर्मित तैयार कच्ची मदिरा बरामद की गई l आरोपी के विरुद्ध म. प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क एवं 34(2)एवं 49 (क) (1) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया l आरोपी को आज दिनांक को न्यायलय बड़नगर मे पेश किया गया l आरोपी को न्यायालय द्वारा 14 दिन की जूडिशल रिमांड पर बड़नगर जेल मे भेजा गया l कच्ची मदिरा के जहरीली प्रतीत होने से सैंपल रासायनिक परीक्षण हेतु फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा l
कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक प्रणव जैन के नेतृत्व में की गई एवं आबकारी मुख्य आरक्षक श्री कैलाश बाथरी और सरफुद्दीन शेख का सराहनीय योगदान रहा l