जान से मारने की नियत से पेट में चाकू मारने वालेआरोपी का जमानत आवेदन निरस्त



 


 


शाजापुर / न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी चेतन पिता शिवनारायण कुशवाह उम्र 22 वर्ष निवासी काछीवाडा शाजापुर जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 06/06/2020 को सिविल अस्‍पताल शाजापुर से थाना कोतवाली शाजापुर में सूचना प्राप्त होने पर उपनिरीक्षक प्रेमलता खत्री द्वारा अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में जाकर फरियादी अनिल सर्राफ के बताये अनुसार देहाती नालशी लिखी थी। फरियादी घटना वाले दिन रात को करीब साढे नो बजे पटवारी कालोनी में गोपाल अडवाणी के घर दुध की बात करने गया था। उसके साथ विकास ठाकुर भी था। वहां गोपाल अडवाणी, सोहन कुशवाह के बीच मकान किराये की बात हो रही थी। फरियादी का भाई कमलेश भी वहां आ गया था। इस दौरान आरोपी चेतन कुशवाह अपने घर से चाकु हाथ में लेकर बाहर आया और बोला की तु बहुत बडा पहलवान है। आरोपी ने अश्लील गालिया देते हुए जान से मारने की नियत से फरियादी के पेट में चाकू मारे जिससे वह गिर गया। बीच-बचाव कमलेश व विकास ने किया नहीं तो आरोपी उसे जान से ही खत्म कर देता। घटना के बाद फरियादी को विकास और कमलेश अस्‍पताल लेकर आये थे और भर्ती कराया था। फरियादी के द्वारा लिखाई गई देहाती नालशी के आधार पर थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान आरोपी को दिनांक 10/07/2020 को गिरफ्तार किया गया था। फरियादी ने भी जमानत आवेदन पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत की थी। शासन की ओर से एम.एल. शर्मा लोक अभियोजक शाजापुर ने वी.सी. के माध्यम से उपस्थित होकर तर्क प्रस्तुत किये।


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