कोरोना पॉजिटिव का इलाज करने पर डॉक्टर के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज,


 उज्जैन /  .कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  आशीष सिंह के निर्देश पर नागझिरी क्षेत्र में क्लीनिक चला रहे एक डॉक्टर द्वारा कोरोना के लक्षण वाले मरीज का 2 दिन तक उपचार करते रहने के कारण भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 269 ,270, 188 एवं मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट 1950 एवम 1957 के तहत एफ आई आर दर्ज की गई है।


 नागझिरी क्षेत्र में अमरपुरा फव्वारा चौक निवासी डॉ चुन्नी उर्फ मुजाहिद अली द्वारा क्लीनिक का संचालन किया जाता है ।नेहरू नगर निवासी एक महिला का जो कि बाद में कोरोना पॉजिटिव आई है का विगत 2 दिनों से कोरोना के लक्षण होने पर भी उपचार किया जाना पाया गया।कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार 1सुनील पाटिल एवं उनकी टीम द्वारा की गई जांच की गई ।


 उलेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण दिखने पर संबंधित मरीज को तुरंत फीवर क्लीनिक में पहुंचाया जाना अनिवार्य है तथा उसका उपचार निजी क्लीनिक पर नहीं किया जाना है। किंतु आदेश का उल्लंघन करते हुए उक्त डाक्टर द्वारा नागझिरी के अपने क्लीनिक पर संबंधित महिला का उपचार किया जाता रहा। जिसके कारण संबंधित डॉक्टर के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करवा कर वैधानिक कार्रवाई की गई है ।


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