9 जून से नमकीन एवम मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति दी गई, समोसे , कचोरी, चाय, पोहा, फाफड़ा विक्रय पर प्रतिबंध जारी रहेगा, सोशल डिस्टेंसिग की गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करना होगा
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूर्व में जारी किए गए धारा 144 के तहत कर्फ्यू एवं लॉक डाउन के आदेश में संशोधन करके 9 जून से उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में कंटेंनमेंट एरिया छोड़कर मिठाई व नमकीन की दुकान खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है ।अनुमति विभिन्न शर्तों के अधीन दी गई है। समोसे कचोरी चाय खमन फाफड़ा आदि के विक्रय पर प्रतिबंध जारी रहेगा । मिठाई नमकीन की दुकाने प्रातः 10 से शाम 5.30 तक खोली जा सकेंगी ।
कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश में शर्तों का निर्धारण करते हुए निर्देशित किया गया है कि सभी मिठाई व नमकीन की दुकान में संक्रमण से बचने के सामान्य उपाय किए जाएंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसग का पालन करना मास्क लगाना आदि शामिल है। साथ ही दुकान के परिसर में थूकने पर सख्त पाबंदी रहेगी ।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं मिठाई एवम नमकीन के दुकानदार को शर्तों का पालन करते हुए सामग्री का निर्माण आंतरिक भाग में करना होगा भट्टी बाहर नही लगाई जाएगी ।ग्राहक दुकान से मिठाई और नमकीन खरीद कर ले जा सकेंगे वहां बैठकर खाएंगे नहीं। शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा एवं एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी ।