रिटेल  व्यापारियों  द्वारा सब्जी मंडी में उपभोक्ताओं  को  सब्जी  विक्रय  करने  पर   प्रतिबंध 


 


(वीरेंद्र ठाकुर) 


उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  शशांक मिश्र ने  सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने के कारण धारा 144 के तहत आदेश जारी कर सब्जी मंडियों में  रिटेल  व्यापारियों   पर   सब्जी  मंडी  में  उपभोक्ता  को    सब्जी  बेचने  पर  रोक  लगा  दी  है । जारी  आदेश  अनुसार   नीलामी में रिटेल व्यापारियों द्वारा सब्जी क्रय की  जाएगी किंतु


सब्जियों का  विक्रय  मंडियों में दुकान लगा  कर  करना  प्रतिबंधित  कर  दिया  है । 
 नगर निगम द्वारा वार्ड में  क्लस्टर बना कर घर पहुंच सेवा सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था की जाएगी ।घर पहुंच सेवा के लिए इन रिटेल व्यापारियों को परिचय पत्र,   वार्ड  क्रमांक    का  निर्धारण  आदि की  व्यवस्था नगर निगम द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जाएगी। यह  आदेश  तत्काल  प्रभाव  से  लागू  कर  दिया  गया  है ।


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