लॉकडाउन मतलब ये खुली रहेंगी और ये बन्द रहेंगी दुकान

 


(वीरेंद्र ठाकुर) 


उज्जैन । उज्जैन जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु लॉकडाउन किया गया है। साथ ही उज्जैन शहर कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति सड़कों पर, बाजार में न घूमे, अपने घरों में रहें, तभी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। जनहित के लिये लॉकडाउन का मतलब अत्यावश्यक सामग्री एवं वस्तु के लिये राशन दुकान/किराना दुकान, फल, सब्जी, दूध डेयरी, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, एटीएम/बैंक खुले रहेंगे। इस दौरान मीडिया, पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी अपने कर्त्तव्य स्थल पर आ-जा सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान ये बन्द रहेंगे जैसे भीड़ इकट्ठी न होना, अकारण घर से निकलना, फैक्टरी/वर्कशाप, गोदाम शापिंग माल/ रेस्टोरेंट, बस, टैक्सी, रिक्शा, मेला, जुलूस, धार्मिक एवं सामाजिक उत्सव, विदेश यात्रा की जानकारी शासन से छुपाना, फेक मैसेज एवं अफवाह फैलाना आदि प्रतिबंधित रहेंगे। उज्जैन पुलिस प्रशासन द्वारा जनहित में उक्त आदेश प्रसारित किया है। आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धाराओं के अन्तर्गत सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। कोरोना कंट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 0734-2520700 और उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम का नम्बर 0734-2525253 एवं 2527143 है।


 


आवश्यक सामग्रियों की दुकानें खुलने का समय निर्धारित


कलेक्टर शशांक मिश्र के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी आरपी तिवारी ने एक आदेश जारी कर उज्जैन शहर में कर्फ्यू के दौरान तथा उज्जैन जिले के अन्य कस्बों में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलने का समय निर्धारित कर दिया है। निर्धारित किये गये समय के अनुसार खाद्य सामग्री, ग्रॉसरी, सब्जी एवं फल की दुकानें प्रात: 8 बजे से दोपहर एक बजे तक खुली रहेंगी। दूध डेयरी तथा मिल्क पार्लर प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे तक एवं सायं 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेंगे। पेट्रोल पम्प, एलपीजी, सीएनजी पम्प, एलपीजी गैस सिलेण्डर की डिलेवरी प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक की जा सकेगी। दवाई की दुकानें निरन्तर खुली रहेंगी। इसी तरह उपभोक्ता सामग्रियों की होम डिलेवरी के लिये अधिकृत व्यक्ति विक्रेता जिन्हें परिचय-पत्र जारी किये गये हैं, उपभोक्ताओं को निर्धारित समय में सामग्री उपलब्ध करायेंगे। समाचार-पत्रों के वितरण हेतु हॉकर्स के लिये प्रात: एवं सायं 5 बजे से 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी का उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है।


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